कपाली में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिता-पुत्र गिरफ्तार

3.093 किलो गांजा, ₹5.19 लाख नकद, मापी मशीन और बाइक समेत अन्य सामान बरामद
चांडिल, 30 सितंबर : सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में अवैध गांजा की खरीद-बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी सिंहभूम-जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां पुलिस की संयुक्त टीम ने डोबो काड़ी पत्थर क्षेत्र में छापेमारी कर गांजा की खरीद-बिक्री के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.093 किलोग्राम गांजा, 5 लाख 19 हजार 500 रुपये नकद, मापी मशीन, स्मार्टफोन, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पाउच और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
मामले को लेकर बुधवार को चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को करीब 12:05 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो काड़ी पत्थर के आसपास अवैध गांजा की खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम-जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर डोबो काड़ी पत्थर निवासी अशोक तुरहा के घर पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, घर के अंदर दो व्यक्ति मापी मशीन से गांजा की माप कर उसे छोटे-छोटे प्लास्टिक पैकेट में पैक कर रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन छापेमारी दल ने उन्हें पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान अशोक तुरहा (42 वर्ष) और उसके बेटे अभिजीत तुरहा (20 वर्ष) के रूप में हुई। दोनों डोबो काड़ी पत्थर, थाना चांडिल (कपाली ओपी), जिला सरायकेला-खरसावां के निवासी बताए गए हैं।
इसके बाद पुलिस ने विधिवत घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान चौकी के नीचे अलग-अलग प्लास्टिक में रखा गांजा और गांजा की पुड़िया बनाने की सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कुल 3.093 किलोग्राम गांजा, 89 पुड़िया, मापी मशीन, पैकिंग सामग्री, स्मार्टफोन और नकद 5,19,500 रुपये बरामद किए।
इसके अलावा पुलिस ने JH05DN-2886 नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बरामद सामान को विधिवत जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, मामले में कपाली ओपी थाना कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS Act, 1985 की धारा 20(b)(ii)(B)/29 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब गांजा की खरीद-बिक्री से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों और नेटवर्क के संबंध में भी जांच कर रही है।



