सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर सख्ती, तीन दुकानों पर कार्रवाई, जुर्माना वसूला गया

सरायकेला/आदित्यपुर, 17 जुलाई : जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के सेवन एवं विक्रय पर सख्त रुख अपनाते हुए कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत छापामारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन, सरायकेला-खरसावां के निर्देश पर आदित्यपुर और RIT थाना क्षेत्र में की गई, जिसमें तीन दुकानों पर नियम उल्लंघन पाए जाने पर ₹600 का जुर्माना लगाया गया।
इस छापामारी दल का नेतृत्व एफएसओ अदिति सिंह ने किया, जिनके साथ संबंधित थाना प्रभारी एवं जिला परामर्शी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) शामिल थे। टीम ने कुल 20 दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नियमों की जानकारी दुकानदारों को दी गई और चेतावनी भी जारी की गई।

कोटपा अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान –
धारा 4, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या गुटखा थूकने पर ₹1000 तक का जुर्माना। धारा 4(अ), हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान। धारा 6 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित, उल्लंघन पर ₹1000 तक जुर्माना। धारा 6(बी) में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, न्यायालय एवं सार्वजनिक कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित। होटल व रेस्टोरेंट में “गैर-धूम्रपान क्षेत्र” चिन्हित करना अनिवार्य – उल्लंघन पर ₹1000 तक दंड।
इस अभियान के तहत आदित्यपुर स्थित कावेरी रेस्टोरेंट को “गैर-धूम्रपान क्षेत्र” साइनेज प्रदान किया गया, जिसे आदित्यपुर नगर निगम द्वारा अन्य सभी होटल-रेस्टोरेंट में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने की योजना है।
सिविल सर्जन ने सभी दुकानदारों एवं व्यवसायियों से कोटपा संशोधित अधिनियम 2021 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों में समाज की भागीदारी बेहद आवश्यक है, ताकि एक स्वस्थ और जागरूक समाज की स्थापना हो सके।
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