मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज, आदिवासी संगठनों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

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मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज, आदिवासी संगठनों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

रांची, 03 जुलाई (विशेष संवाददाता) :  झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की विधायकी और मंत्री पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने मंत्री पर धार्मिक पहचान छुपाकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

 

इस संबंध में सरना विकास से जुड़े आदिवासी संगठनों ने रांची के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शिल्पी नेहा तिर्की का जाति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। संगठनों का दावा है कि शिल्पी ने ईसाई धर्म अपना लिया है, और संविधान (अनुच्छेद 341) तथा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है।

 

ज्ञापन में संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए “सी सिल्वा रानी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2024)” केस का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश और केंद्र सरकार के विभिन्न स्पष्टीकरणों का भी उल्लेख ज्ञापन में किया गया है।

 

मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।

 

शिल्पी नेहा तिर्की की प्रतिक्रिया का इंतज़ार

 

अब तक मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह न केवल उनकी सदस्यता बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

 

हालांकि, रांची डीसी को सौंपे गए ज्ञापन के आलोक में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर क्या जांच प्रक्रिया अपनाता है। यदि जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, जो आगे की कार्रवाई करेगा।

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