SIR-2026 को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों को मिला प्रशिक्षण, हर घर तक पहुंचने का निर्देश

MANBHUM UPDATES
3 Min Read

SIR-2026 को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों को मिला प्रशिक्षण, हर घर तक पहुंचने का निर्देश

जमशेदपुर, 10 अगस्त : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं समावेशी बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को साकची स्थित रवींद्र भवन ऑडिटोरियम में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों और कर्मियों को क्षेत्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों तथा दावा-आपत्ति की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित हुआ। पहले सत्र में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों तथा दूसरे सत्र में जमशेदपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-8 समेत मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न प्रपत्रों, दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया और क्षेत्रीय स्तर पर बीएलओ की भूमिका के बारे में बताया गया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बीएलओ अपने मतदान क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार कर उसके आधार पर घर-घर भ्रमण करें। परिवारवार विवरण को व्यवस्थित करने के लिए Family Grouping करने तथा प्रत्येक मकान का वास्तविक अथवा Notional House Number अंकित करने को भी कहा गया।

उन्होंने कहा कि SIR की सफलता के लिए मतदान क्षेत्र के प्रत्येक घर और परिवार तक पहुंच जरूरी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने के साथ ही सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में किसी तरह की त्रुटि होने पर आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाए।

4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

प्रशिक्षण में बताया गया कि SIR-2026 के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्ति दर्ज की जा सकती है। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक नोटिस चरण में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया चलेगी।

उपायुक्त ने बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी करने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांच लें। नाम नहीं होने या विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित अवधि में दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराएं।

Share This Article