बड़ी खबर : पेसा नियम लागू होने तक झारखंड में बालू घाटों की नीलामी स्थगित, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

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बड़ी खबर : पेसा नियम लागू होने तक झारखंड में बालू घाटों की नीलामी स्थगित, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार


रांची, 09 सितंबर : झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश में राज्य सरकार को झटका देते हुए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पेसा नियम अधिसूचना जारी होने तक सभी लघु खनिज खदानों, विशेषकर बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने 29 जुलाई 2024 के आदेश का पालन नहीं किया और जानबूझकर पेसा नियम लागू करने में देरी कर रही है। बहस के दौरान जब पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने जिम्मेदारी टालने की कोशिश की, तो अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा—“क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें?”

कोर्ट ने साफ कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नियमों की अधिसूचना में देरी से संविधान संशोधन की भावना को नकारा जा रहा है। न्यायालय ने सरकार को केवल दो सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि आगामी 18 सितंबर को राज्य में बालू घाटों की नीलामी होनी थी। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से तैयारी की जा रही थी, इस बीच उच्च न्यायालय ने घाटों की नीलामी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।

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