आदित्यपुर में वर्ष 2022 में हुई हत्याकांड में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

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आदित्यपुर में वर्ष 2022 में हुई हत्याकांड में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

सरायकेला, 26 नवंबर : आदित्यपुर थाना कांड संख्या 178/2022 के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सरायकेला-खरसावां की अदालत ने बुधवार को मुख्य अभियुक्त आशीष दास उर्फ आमु दास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

गौरतलब है कि गुमटी बस्ती निवासी अनिल सिंह मुंडा की पत्नी वादिनी गीता देवी के लिखित आवेदन पर 14 अगस्त 2022 को आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त आशीष दास एवं उसके साथियों ने वादिनी के पुत्र सूरज सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक मकसूद अहमद ने की थी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त आशीष दास को धारा 302/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामङ ने मामले की प्रभावी पैरवी की।

अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद पूरी हुई है।

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