अवैध गांजा परिवहन मामले में दो अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा

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अवैध गांजा परिवहन मामले में दो अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा

सरायकेला, 02 दिसंबर : ईचागढ़ थाना में 13 अक्टूबर 2023 को दर्ज अवैध मादक पदार्थ (गांजा) परिवहन से संबंधित मामले में मंगलवार को सरायकेला-खरसावां के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दो अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक – एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने की।

मामले के अनुसार, ईचागढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी सह वादी प्रकोष्ठ अधिकारी गौरोव कुमार मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच 33 से एक ट्रेलर वाहन के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर छापामारी दल गठित कर अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान ट्रेलर संख्या यूपी 25 सीटी 3786 को रोका गया, जिसमें 27 बोरियों में भरा कुल 3030 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

पुलिस टीम ने घटनास्थल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्तों में कतरास रोड, थाना झरिया, जिला धनबाद निवासी 27 वर्षीय करण कुमार गुप्ता और गोटिया, थाना शेरगढ़, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 21 वर्षीय वाहीद खान शामिल थे। दोनों के खिलाफ ईचागढ़ थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(आई)/25/29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तत्कालीन अवर निरीक्षक गुंजन कुमार ने मामले का अनुसंधान किया। न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य, बरामद मादक पदार्थ की जांच रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों अभियुक्तों को धारा 20(बी)(इ)(सी)/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया।

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