राष्ट्रीय लोक अदालत 09 को, एनपीए ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौते के माध्यम से ऋण निपटारा का अवसर
सरायकेला, 07 मई : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में 09 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों के एनपीए ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता के तहत अपने बकाया ऋण के निपटारे का अवसर मिलेगा।
इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक वरुण चौधरी ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण माफी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक केवल स्टैंडर्ड केसीसी ऋण खातों को ही ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त हुआ था, जबकि एनपीए केसीसी ऋण खाताधारकों को इसका लाभ नहीं मिल सका था। ऐसे सभी एनपीए खाताधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित किसान एकमुश्त ऋण समझौता प्रस्ताव का लाभ लेकर अपने लंबित एनपीए ऋण का निपटारा कर सकते हैं। ऋण निपटारा के उपरांत किसान पुनः केसीसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमित संचालन की स्थिति में केंद्र सरकार से 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत ऋण संबंधी मामलों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु एक प्रभावी मंच है, जहां संबंधित पक्ष बिना अतिरिक्त विधिक प्रक्रिया के अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं। जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारक 09 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी समझौते के माध्यम से बकाया ऋण मामलों का निपटारा कर सकते हैं।