वड़डीह गांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बाल विवाह पर दी गई जानकारी

ईचागढ़, 30 दिसंबर : नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के सचिव तौसीफ मेराज के निर्देशानुसार ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत पातकुम पंचायत के वड़डीह गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बताया गया कि कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत बच्चों के यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है तथा पीड़ितों की सुरक्षा एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों और पुलिस की विशेष जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
इसके साथ ही ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी गई तथा उनके मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक किया गया।
इस कार्यक्रम को अधिकार मित्र तुष्ट रानी मंडल एवं ग्रामीणों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। ग्रामीणों ने इस प्रकार के जागरूकता शिविरों को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।



