चौका और कांड्रा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जांच, 35 दुकानों-प्रतिष्ठानों की जांच
सरायकेला, 01 अक्टूबर : उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को चौका और कांड्रा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग से संबंधित नियमों की जांच के लिए अभियान चलाया। इस दौरान करीब 35 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
जांच के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA), झारखंड में लागू संबंधित प्रावधानों, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निषेध से संबंधित कानून तथा खाद्य सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की जांच की गई।
जिला परामर्शी, NTCP ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएं। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का होना भी अनिवार्य बताया गया।
होटल एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्धारित मानक के अनुसार ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र’ का बोर्ड लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध से जुड़े प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, चांडिल अनुमंडल विशाल कुमार सिंह ने खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की भी जांच की। कुछ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता संबंधी कमियां तथा कार्यरत कर्मियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। संबंधित संचालकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कमियां दूर करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं दोहराने की हिदायत दी गई।
खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के साथ प्रतिष्ठान की साफ-सफाई, नियमित सैनिटाइजेशन, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों के अनुपालन को लेकर जांच एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से तंबाकू सेवन से दूर रहने और इसका सेवन करने वालों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई। अभियान में चौका और कांड्रा थाना पुलिस का भी सहयोग रहा।



