सरायकेला-खरसावां में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू, BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन

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सरायकेला-खरसावां में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू, BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन

सरायकेला, 25 अगस्त : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के दिशा-निर्देशों के तहत सरायकेला-खरसावां जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के अंतर्गत मंगलवार से ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू किया गया। अभियान 4 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों के नाम एवं विवरण का सत्यापन करेंगे।

अभियान का उद्देश्य एक ही परिवार और घर में रहने वाले पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है। साथ ही, कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

सत्यापन के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम की भी जांच की जाएगी। जिन पात्र लोगों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक जानकारी और सहयोग दिया जाएगा।

वहीं, वर्तमान में सामान्य रूप से सरायकेला-खरसावां जिले में रहने वाले ऐसे मतदाता, जिनका नाम बिहार, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे प्रपत्र-8 एवं घोषणापत्र के माध्यम से अपने वर्तमान सामान्य निवास वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अभियान के दौरान परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने को बढ़ावा देने के लिए ‘फैमिली टुगेदर’ स्टिकर भी लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से परिवारों को अपने नाम और विवरण का सत्यापन करने तथा आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे BLO के घर-घर सत्यापन के दौरान आवश्यक सहयोग करें और अपने तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पता एवं अन्य विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने या अन्य सुधार की आवश्यकता होने पर निर्धारित अवधि में संबंधित BLO अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक प्रपत्र के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें।

मतदाता सहायता एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन तथा ECINET के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

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