बाल विवाह रोकथाम को लेकर खूंटी गांव में चला जागरूकता अभियान

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बाल विवाह रोकथाम को लेकर खूंटी गांव में चला जागरूकता अभियान

चांडिल, 24 दिसंबर : चांडिल प्रखंड अंतर्गत खूंटी पंचायत के खूंटी गांव में बुधवार को बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के सचिव तौसिफ मेराज के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलेंटियर (पीएलवी) वंदना महतो ने ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा ही नहीं, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है, जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पीएलवी वंदना महतो ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि कानून के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना या इसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की बाल विवाह संबंधी सूचना देने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बाल विवाह रोकने में सहयोग करने का संकल्प लिया।

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