डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट, जमशेदपुर के छह थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू

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डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट, जमशेदपुर के छह थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू

जमशेदपुर, 01 जुलाई : बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुई चर्चित हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए धालभूम के एसडीएम अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत शहर के छह थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह निषेधाज्ञा साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में लागू रहेगी।

खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला

प्रशासन के अनुसार, खुफिया तंत्र और अन्य स्रोतों से सूचना मिली थी कि डबल डाउन बार विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम, जुलूस और जनसभा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।

इसी इनपुट के आधार पर प्रशासन ने एहतियातन धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया।

बिना अनुमति सभा-जुलूस पर पूरी तरह रोक

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रोड जाम अथवा ऐसा कोई भी आयोजन, जिससे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNS तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमांशु सिंह की हत्या के बाद बढ़ी सतर्कता

गौरतलब है कि शनिवार शाम डबल डाउन बार के पास करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वहीं उनके मित्र प्रत्युष सिंह पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जिनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पूरे शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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