SIR को लेकर डीसी सख्त, बीएलओ को घर-घर पहुंचने का निर्देश – हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर

MANBHUM UPDATES
3 Min Read

SIR को लेकर डीसी सख्त, बीएलओ को घर-घर पहुंचने का निर्देश – हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर

जमशेदपुर, 11 अगस्त : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन कार्य को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने मंगलवार को बीएलओ के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के चिन्हित मतदान केंद्रों पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और बीएलओ को क्षेत्र में सक्रिय होकर काम करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के चयनित मतदान केंद्रों के बीएलओ से सीधे संवाद कर उनके क्षेत्रीय कार्यों की जानकारी ली गई।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बीएलओ अपने मतदान क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार कर उसके आधार पर घर-घर भ्रमण करें। नजरी नक्शे के अनुसार परिवारवार विवरण तैयार करते हुए प्रत्येक मकान का वास्तविक अथवा नॉटशनल हाउस नंबर अंकित किया जाए, ताकि मतदान क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार और पात्र नागरिक का व्यवस्थित सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीएलओ केवल निर्धारित स्थान पर बैठकर कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से अपने क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करें। घर-घर जाकर पात्र नागरिकों की जानकारी लेने और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

उपायुक्त ने पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-8 समेत निर्धारित प्रपत्रों की प्रक्रिया पूरी कराने पर भी जोर दिया। साथ ही मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त करने का निर्देश दिया।

उन्होंने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को बीएलओ के क्षेत्रीय भ्रमण और कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद वे अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जांच करें। नाम, विवरण या अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।

Share This Article