होली के अवसर पर सरायकेला–खरसावां में 4 मार्च को रहेगा पूर्ण शराब बंदी

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होली के अवसर पर सरायकेला–खरसावां में 4 मार्च को रहेगा पूर्ण शराब बंदी

सरायकेला, 2 मार्च : होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिला उत्पाद अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए जिले में 4 मार्च 2026 (मंगलवार) को पूर्ण शराब बंदी लागू करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त तिथि को जिले के अंतर्गत सभी देशी एवं कंपोजिट शराब दुकानें, झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गोदाम, होटल, रेस्टोरेंट, बार तथा अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पूर्णतः बंद रहेंगे।

 

इस दौरान शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना के तहत संबंधित अंचलों के अवर निरीक्षक उत्पाद को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सभी अनुज्ञप्तिधारकों को बंदी संबंधी आदेश की सूचना सुनिश्चित रूप से तामील कराएं तथा अनुज्ञप्ति परिसरों को सील कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निरंतर गश्ती एवं छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और होली पर्व को शांति, सद्भाव एवं कानून व्यवस्था के अनुरूप मनाने में सहयोग करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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