नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर की कैंटीनों की जांच, बिना लाइसेंस एक कैंटीन बंद करने का निर्देश

सरायकेला, 17 फरवरी : सरायकेला-खरसावां जिला के जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने मंगलवार को आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में संचालित तीन कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कैंटीन संचालकों से वैध फूड लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। जांच में “माई कैफे” का फूड लाइसेंस वैध पाया गया, जबकि “जायसवाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड” द्वारा संचालित कैंटीन के संबंध में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना पाया गया।
वहीं, मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित “अमित कैंटीन” के पास वैध फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया।
इस पर संचालक को विधिवत नोटिस निर्गत करते हुए मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्राप्ति तक कैंटीन बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी कैंटीन संचालकों को गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री के उपयोग, परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने तथा किसी भी अज्ञात स्रोत से विशेष रूप से पनीर, खोआ, मांस, चिकन, मसाला, सॉस आदि सामग्री की खरीद अथवा भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि खाद्य सामग्री केवल वैध फूड लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाए। पदाधिकारी ने बताया कि जिले के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों में संचालित कैंटीनों की नियमित एवं सतत जांच की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों एवं आमजनों को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
सभी संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



