सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मोटरयान अधिनियम के तहत मिला क्षतिपूर्ति का दूसरा किस्त

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सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मोटरयान अधिनियम के तहत मिला क्षतिपूर्ति का दूसरा किस्त

सरायकेला, 02 जनवरी : मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना से संबंधित एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मृतक के आश्रित को कुल नौ लाख इकतालीस हजार पांच सौ सत्रह रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है।

इसी क्रम में शुक्रवार को द्वितीय किस्त के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान किया गया। इससे पूर्व प्रथम किस्त के रूप में भी तीन लाख की राशि मृतक के आश्रित को प्रदान की जा चुकी है।

शेष क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आगामी किस्त में किया जाएगा।

अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की उपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम पत्र शाखा कमलेश कुमार दास द्वारा मृतक के आश्रित को चेक सौंपा गया।

इस अवसर पर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों में मृतक के आश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी, विधिसम्मत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, ताकि प्रभावित परिवार को त्वरित राहत मिल सके।

जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों में वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र (इंश्योरेंस) एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सदैव साथ रखें। ये दस्तावेज दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा, क्षतिपूर्ति भुगतान एवं विधिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने में सहायक होते हैं।

साथ ही सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जन–धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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