ब्राउन शुगर मामले में दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

सरायकेला, 25 फरवरी : सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त कांड के वादी पुअनि सागर लाल महथा के स्वलिखित बयान के आधार पर 09 जुलाई 2021 को अपराह्न लगभग 4:10 बजे गश्ती के दौरान लवेला होटल के पास पुलिस दल को देखकर एक संदिग्ध युवक भागने लगा। गश्ती दल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में उसके पैंट की दाहिनी जेब से 101 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई थी।
बरामद मादक पदार्थ को विधिवत जब्त कर आरोपी मुड़िया निवासी मो कासिम के 34 वर्षीय बेटा मो समीम को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उसके विरुद्ध अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। कांड का अनुसंधान तत्कालीन पुअनि अजित कुमार द्वारा किया गया।
विचारण के दौरान साक्षियों के बयान, जब्त मादक पदार्थ की जांच प्रतिवेदन एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह, सदर कोर्ट सरायकेला-खरसावां द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।



