विशेष अभियान के तहत तीन दिनों में 499 वाहन चालकों पर काटा गया 4,88,850 रुपये का चलान

चांडिल, 04 सितंबर : सरायकेला-खरसावां जिले में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी थाना प्रभारी के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात थाना के साथ मिलकर जिले में चिहिन्त ब्लैक स्पॉट एवं थाना क्षेत्र के अन्य स्थानों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध अभियान भी बलाया जा रहा हैं। इस अभियान के दौरान पुरे जिला के राभी थाना एवं ट्रैफिक थाना के द्वारा 01 से 03 सितंबर तक कुल 499 वाहनों से यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कुल 4,88,850 रुपये का चलान काटा गया है।
पुलिस अधीक्षक ने जिले के आमजनों एवं वाहन चालको से अपील किया है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा नियमों का अनुपालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हेलमेट पुलिस से बचने के लिए बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहने। चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान तीन दिनों में सबसे अधिक चालान हेलमेट नहीं पहनने के कारण काटा गया है। मिली जानकारी के अनुसार तीन दिनों में बिना हेलमेट का वाहन चलाने के आरोप में 177 वाहन चालकों पर 1,77,000 रुपये का चालान काटा गया है। वहीं बिना बीमा का वाहन चलाने के कारण 14 लोगों पर 28,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार बिना लाइसेंस का वाहन चलाने पर 5 लोगों पर 25,000 रुपये, दो पहिया वाहन पर ट्रीपल राईड मामले में 8 लोगों पर 8,000 रुपये, बिना सीट वेल्ट का वाहन चलाने पर 81 लोगों पर 81,000 रुपये, मोबाइल से बात करते वाहन चलाने के कारण 13 लोगों पर 13,000 रुपये, सिग्नल जंपिंग कर वाहन चलाने के कारण 49 लोगों पर 7,350 रुपये, बिना तिरपाल ढके वाहन चलाने पर 13 वाहन चालाकों पर 13,000 रुपये, यात्री वाहन पर अतिरिक्त सवारी बैठाने पर 10 लोगों पर 2,000 रुपये, बम्फर लगाकर वाहन चलाने पर 2 लोगों पर 10,000 रुपये, बिना प्रदुषण अनापत्ति प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर 46 लोगों पर 46,000 रुपये, बिना परमिट का वाहन चलाने पर 4 के खिलाफ 40,000 रुपये और आदेश का उल्लंघन कर वाहन बलाने के आरोप में 77 के खिलाफ 38,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।



