यातायात नियमों का करें अनुपालन, जिले में चल रहा विशेष वाहन जांच अभियान 

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यातायात नियमों का करें अनुपालन, जिले में चल रहा विशेष वाहन जांच अभियान 

चांडिल, 02 सितंबर : सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत के निर्देश पर जिले में विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। एक माह तक चलने वाले विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान दो पहिया वाहनों का कागजात और चालक का लाइसेंस व हेलमेट की जांच की जाएगी। वहीं चार पहिया वाहनों के कागजात के साथ सीट बेल्ट की जांच की जाएगी। इस दौरान प्रावधान के अनुसार नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर राज्य विशिष्ट नियमों के अनुसार जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है।

इन दिनों सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्घटना में लोग जख्मी हो रहे है और कई लोग जान भी गवां चुके है। इनमें एक समानता देखी जा रही है कि सड़क दुर्घटना में जांच गवांने वाले अधिकांश बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे। कई लोग पुलिस को देखकर हेलमेट पहन लेते है और बाद में उसे उतारकर हाथ में पकड़ लेते हैं। इसे कानून से बचना नहीं बल्कि अपने जान के साथ खिलवाड़ करना माना जा रहा है। सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस ने लोगों से मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

एक सितंबर से चौका थाना में भी जांच अभियान शुरू किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाइक चालक व सवार दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को भी अपने क्षेत्र में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाने के दौरान दुर्घटना होने पर चोट लगने की संभावना बनी रहती है और दुर्घटना कभी क्षेत्र और स्थानीय लोग देखकर नहीं होता है। थाना प्रभारी ने कहा कि नियमों का अनुपालन करने करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

 

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग केवल नियमों का पालन करने से कहीं अधिक यह व्यक्ति की सुरक्षा का मामला है। चौका थाना प्रभारी ने कहा कि हेलमेट कानून से बचने के लिए नहीं बल्कि अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहने। नियम के अनुसार अगर कोई बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो धारा 194डी के तहत उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।

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