सरायकेला-खरसावां में 56 शराब दुकानों की होगी ऑनलाइन लॉटरी से बंदोबस्ती, 1 सितंबर से निजी अनुज्ञाधारी करेंगे संचालन

सरायकेला, 01 अगस्त : झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग द्वारा अधिसूचित खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली-2025 के तहत सरायकेला-खरसावां जिले की 56 शराब दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। यह बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी, ताकि सभी इच्छुक आवेदकों को समान अवसर मिल सके।
जिले में प्रस्तावित कुल 56 खुदरा दुकानों में 10 देसी शराब दुकानें तथा 46 कंपोजिट (देशी + विदेशी) शराब दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों को 25 समूहों में विभाजित कर पांच वर्षों की अवधि के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। भविष्य में दुकानों के प्रदर्शन के आधार पर उनके नवीकरण की भी व्यवस्था रखी गई है।
नवीन बंदोबस्ती प्रक्रिया के पश्चात 1 सितंबर 2025 से इन दुकानों का संचालन निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से शुरू किया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि यानी 01 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस अवधि के लिए जिला प्रशासन ने लगभग ₹99.30 करोड़ का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व लक्ष्य तय किया है।
इस संपूर्ण प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए उत्पाद कार्यालय, सरायकेला में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यह हेल्प डेस्क इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक तकनीकी सहायता और नियमों की जानकारी देने में मदद करेगा।
जिला प्रशासन ने की अपील
जिला प्रशासन ने सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया में हिस्सा लें। साथ ही बंदोबस्ती संबंधी सभी नियमों और शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें।
झारखंड सरकार की यह पहल पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे खुदरा उत्पाद व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व संग्रहण में भी बढ़ोत्तरी की संभावना है।



