राशन कार्ड को लेकर विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपी को 10 साल की सजा

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पुरुलिया के कांडा थाना हत्याकांड में अदालत का फैसला, दोषी पर ₹10 हजार जुर्माना – जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल

पुरुलिया, 31 अगस्त : पुरुलिया जिले के कांडा थाना क्षेत्र के कोनापाड़ा गांव में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी गुरुपद साबर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुरुलिया ने 28 अगस्त 2026 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया था। सोमवार, 31 अगस्त को अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹10,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामला कांडा थाना कांड संख्या 24/2023 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 17 अप्रैल 2023 को कोनापाड़ा निवासी सुनीता साबर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि परिवार के राशन कार्ड की मांग को लेकर विवाद के दौरान गुरुपद साबर ने उसके पति अनिल साबर के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

हमले में अनिल साबर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर से काफी खून बहने लगा। परिजन उन्हें तत्काल देबेन महतो सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पुरुलिया ले गए, जहां चिकित्साधिकारी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले की जांच एसआई शेख रहमान ने की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य भी शामिल थे। जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन कांडा थाना प्रभारी एसआई बापन मंडल ने महज 89 दिनों के भीतर 14 जुलाई 2023 को चार्जशीट संख्या 42/2023 के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

आरोपी न्यायिक हिरासत में रहा और जिला एवं सत्र न्यायालय, पुरुलिया में मुकदमे का सामना किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में समयबद्ध जांच, वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह और शीघ्र आरोप पत्र दाखिल किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिली।

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