सरकारी कार्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर उपायुक्त की सख्ती, दो जनसेवकों पर विभागीय कार्रवाई
सरायकेला, 23 मई : सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित जनसेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किया हैं। जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमडीह प्रखंड में पदस्थापित जनसेवक किरीटी भूषण गोप बिना पूर्व सूचना के एक सितंबर 2025 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में पूर्व में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, परंतु निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब समर्पित नहीं किया गया। विभागीय निर्देशों की अवहेलना एवं लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के प्रावधानों के तहत उन्हें प्रभावी तिथि से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, चांडिल निर्धारित किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। इसी क्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रखंड गम्हरिया में पदस्थापित निलंबित जनसेवक अरुण कुमार महतो का मुख्यालय खरसावां प्रखंड के स्थान पर प्रखंड कार्यालय कुकड़ू निर्धारित किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।