कोटपा अधिनियम के तहत एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी, 25 प्रतिष्ठानों की जांच

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कोटपा अधिनियम के तहत एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी, 25 प्रतिष्ठानों की जांच

आदित्यपुर, 19 दिसंबर : सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त के निर्देशानुसार टोबैको कंट्रोल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एनआईटी आदित्यपुर के आसपास स्थित बाजार क्षेत्र में 25 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण एवं छापेमारी की। इस दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई। जांच के क्रम में 04 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 की धारा 6(क) एवं 6(ख) के तहत उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया। साथ ही संबंधित संचालकों को धारा 6(क) के अंतर्गत अनिवार्य चेतावनी साइनेज प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसरों एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान संचालकों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने, साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने तथा कोटपा अधिनियम के तहत गैर-धूम्रपान क्षेत्र का साइनेज प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में पाए गए एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

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