आदित्यपुर में तम्बाकू नियंत्रण को लेकर चला संयुक्त जांच अभियान, 14 दुकानों का निरीक्षण

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आदित्यपुर में तम्बाकू नियंत्रण को लेकर चला संयुक्त जांच अभियान, 14 दुकानों का निरीक्षण

आदित्यपुर, 08 जून : सरायकेला खरसावां उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003, झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, पीईसीए-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुपालन को लेकर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के जिला परामर्शी अशोक यादव ने किया।

अभियान के दौरान क्षेत्र की लगभग 14 दुकानों का निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर दायरे में संचालित दुकानों की जांच कर दुकानदारों को तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया।

जिला परामर्शी अशोक यादव ने होटल संचालकों एवं प्रबंधकों को अपने प्रतिष्ठानों में “गैर धूम्रपान क्षेत्र” संबंधी सूचना-पट्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियमों के उल्लंघन पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि खुले में सिगरेट की बिक्री स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी नियमों की भावना के विपरीत है। उन्होंने विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रशासन ने कहा कि युवाओं को तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों की लत से दूर रखने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से जांच एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान में आदित्यपुर थाना के पुलिसकर्मी एवं संबंधित पदाधिकारी भी शामिल थे।

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