दुर्गा पूजा पर सरायकेला जिले में ट्रैफिक प्लान लागू, 21 अक्टूबर तक कई मार्गों पर नो एंट्री

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आदित्यपुर से खरकई पुल तक मालवाहक वाहनों पर 24 घंटे प्रतिबंध, चांडिल – नीमडीह मार्ग पर भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक

सरायकेला, 15 अक्टूबर : दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। जिले के विभिन्न मार्गों पर निर्धारित तिथियों और समय के अनुसार नो एंट्री लागू रहेगी। इस दौरान मालवाहक और भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, आदेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, आदित्यपुर टोल मोड़ से खरकई पुल तक 14 से 21 अक्टूबर तक प्रतिमा विसर्जन संपन्न होने तक छोटे-बड़े सभी मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।

वहीं, सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर बीपीजी कार्यालय के पास, सरायकेला-राजनगर मार्ग पर बाईपास रोड तथा सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिसरासाइक के आगे 14 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी। इस दौरान मालवाहक वाहनों और बसों के परिचालन को लेकर जारी आदेश के प्रावधानों का पालन करना होगा।

दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मालवाहक वाहनों पर रोक

कांड्रा थाना क्षेत्र के निदिरबेड़ा टोल प्लाजा के पास, संपूर्ण शहरी क्षेत्र तथा चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक 14 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, बस, पानी टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, एलपीजी गैस ढोने वाले वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को निर्धारित छूट दी गई है।

इसके अलावा, 20 और 21 अक्टूबर को सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर बीपीजी कार्यालय के पास, सरायकेला-राजनगर बाईपास, सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिसरासाइक के आगे, निदिरबेड़ा टोल प्लाजा के पास और संपूर्ण शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से प्रतिमा विसर्जन संपन्न होने तक मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

चांडिल-नीमडीह मार्ग पर भी भारी वाहनों की नो एंट्री

चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक 20 और 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। बस, पानी टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, एलपीजी गैस ढोने वाले वाहन और आपातकालीन सेवाओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट मिलेगी।

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जिलेवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने पूजा समितियों, वाहन चालकों और आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन को सहयोग देने का आग्रह किया है।

प्रशासन ने दोपहिया वाहन पर दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बताते हुए तेज रफ्तार, स्टंट, प्रेशर हॉर्न, वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल और नशे में ड्राइविंग से बचने की हिदायत दी है। साथ ही, निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करने और नो एंट्री के दौरान प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों का परिचालन नहीं करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने पूजा और विसर्जन के दौरान शांति एवं सद्भाव बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को देने की अपील की है।

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