लंबे समय से अनुपस्थित सहायक शिक्षक की सेवा समाप्ति का निर्णय

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लंबे समय से अनुपस्थित सहायक शिक्षक की सेवा समाप्ति का निर्णय

सरायकेला, 22 सितंबर : प्राथमिक विद्यालय कुनामार्चा के निलंबित सहायक शिक्षक राजेश रोशन हेम्ब्रम की लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा समाप्ति संबंधी पत्र जारी कर दिया है।

विभाग के अनुसार, शिक्षक 1 मार्च 2020 से लगातार विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस दौरान उपस्थिति पंजी में भी उनका हस्ताक्षर नहीं पाया गया। निलंबन अवधि में कार्यालय में योगदान देने के निर्देश के बावजूद उन्होंने निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया।

विभागीय जांच के दौरान शिक्षक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और चिकित्सकीय दस्तावेजों की समीक्षा के बाद विभाग ने इसे साक्ष्यविहीन और असंतोषजनक पाया।

विभाग के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पांच वर्ष से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहना झारखंड सेवा संहिता के तहत गंभीर अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी में माना गया।

झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 और झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा स्थापना समिति की 16 सितंबर 2026 की बैठक में सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालन में शिक्षा विभाग ने संबंधित पत्र निर्गत कर दिया है।

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