मानबाजार POCSO मामले में दोषसिद्धि, आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास

MANBHUM UPDATES
2 Min Read

मानबाजार POCSO मामले में दोषसिद्धि, आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास

पुरुलिया, 11 सितंबर : जिले के मानबाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न से जुड़े POCSO मामले में पुरुलिया की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

मामला मानबाजार थाना के 03 अप्रैल 2024 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है। मामले में पुरुलिया न्यायालय के एडीजे द्वितीय मानबाज़ार थाना क्षेत्र के बिसरी निवासी फुचु उर्फ संतोष प्रमाणिक (42), पिता फणी प्रामाणिक को दोषी ठहराया।

पुलिस के अनुसार, घटना 30 मार्च 2024 को मानबाजार थाना क्षेत्र के दलडेरिया में हुई थी। आरोप था कि बच्ची की दादी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिससे बच्ची को पीड़ा और चोट पहुंची।

मामले की जांच तत्कालीन पुरुलिया जिला पुलिस में पदस्थापित एसआई मृत्युंजय पात्रा ने की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन चलाया गया, जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।

पुरुलिया जिला पुलिस ने इस दोषसिद्धि को बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच और दोषियों को कानून के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Share This Article