वीर परिवार सहायता योजना के तहत सैनिकों के परिजनों को दी गई निःशुल्क कानूनी जानकारी

चांडिल, 29 जनवरी : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वीर परिवार सहायता योजना के तहत गुरुवार को चांडिल पंचायत अंतर्गत कदमडीह गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कठिन एवं संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के परिवारों को तनावमुक्त सेवा वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके माता-पिता एवं परिजनों से संवाद किया गया।
इस अवसर पर बताया गया कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक निश्चिंत होकर राष्ट्र सेवा कर सकें, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, पेंशन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद एवं उपभोक्ता धोखाधड़ी जैसे मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह एवं वकील की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
पीएलबी शबनम खातून द्वारा सैनिकों के परिवारों को विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई तथा उन्हें यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यक्रम का उद्देश्य सैनिकों के परिजनों को कानूनी रूप से सशक्त बनाना एवं उन्हें भरोसा दिलाना है कि देश की सेवा कर रहे वीर जवानों के परिवार की देखभाल और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है।



