ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

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ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

11 वाहन खनन विभाग के पोर्टल पर किए जाएंगे प्रतिबंधित, जुर्माना भुगतान तक नहीं जारी होगा परिवहन प्रपत्र

सरायकेला, 23 जनवरी : सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध बालू उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। उपायुक्त के निर्देशानुसार शुक्रवार तड़के लगभग चार बजे ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरडीह एवं जारगोडीह गांवों में संयुक्त छापेमारी की गई। इस अभियान का नेतृत्व जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी ने किया। अभियान में पुलिस निरीक्षक (चांडिल), खान निरीक्षक समीर ओझा, ईचागढ़ एवं चौका थाना प्रभारी सहित स्थानीय पुलिस बल शामिल रहा।

निरीक्षण के दौरान बालू लदे वाहनों को रोककर उनसे संबंधित परिवहन दस्तावेजों, लदी बालू की मात्रा तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों की बारीकी से जांच की गई। जांच के क्रम में कुल 11 वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मुख्य रूप से वाहन का पंजीकरण संख्या मिटाना या छुपाना जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई, उनमें जेएच 05 एएन 4391, जेएच 05 सीएम 0964, जेएच 05 सीएल 6211, जेएच 05 बीएच 8908, जेएच 05 सीजी 8611, जेएच 01 बीएम 7176, जेएच 02 एटी 7414, जेएच 01 डीबी 5233, जेएच 02 एडब्ल्यू 1529, जेएच 10 एवी 7901 तथा जेएच 16 ए 9226 शामिल हैं।

पाई गई अनियमितताओं के आलोक में सभी संबंधित वाहनों को खनन विभाग की आधिकारिक झारखंड खनिज सूचना प्रबंधन प्रणाली (जिम्स पोर्टल) पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। जुर्माना राशि जमा किए बिना इन वाहनों के लिए किसी भी प्रकार का परिवहन प्रपत्र जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां को भी पत्राचार कर सूचित किया जा रहा है, ताकि मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत वाहन स्वामियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण अथवा परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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