अवैध हथियार रखने के मामले में दो अभियुक्तों को तीन वर्ष की सजा

सरायकेला, 08 दिसंबर : सरायकेला थाना में वर्ष 2916 में दर्ज अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला ने सोमवार को दो अभियुक्त ग्वाला सिंह बांकिरा और गोविंद हाईबुरू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सरायकेला के तत्कालीन थाना प्रभारी सह वादी पुअनि विनोद कुमार को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीनी मोड़ टेम्पो स्टैंड में छापामारी की गई थी। छापामारी के दौरान बोलेरो वाहन में बैठे अभियुक्त ग्वाला सिंह बांकिरा के कमर से 12 बोर का देशी कट्टा और पैंट की जेब से 3 जीवित कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं अभियुक्त गोविंद हाईबुरू के पास से .315 बोर के 3 जीवित कारतूस मिले थे। दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया था।
कांड का अनुसंधान तत्कालीन पुअनि अनुप कुमार सिंह ने किया। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा बरामद हथियारों की फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 25 (1-बी) (ए) /26/35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक देव प्रताप तिवारी ने की।


