सरकारी कार्यालय, स्कूल और अस्पताल के 100 मीटर दायरे में तंबाकू सेवन व थूकने पर लगेगा जुर्माना

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सरायकेला, 25 जून : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 तथा कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम-2021 के प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानक के अनुरूप “नो स्मोकिंग एरिया” का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संचालकों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में खुली सिगरेट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई दुकानदार खुली सिगरेट बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही चिप्स, बिस्किट, कैंडी जैसे खाद्य उत्पादों के साथ तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने का निर्देश भी दिया गया।

पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। साथ ही युवाओं से तंबाकू सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थलों को तंबाकूमुक्त बनाने में सहयोग की अपील की।

कार्यशाला में जिला परामर्शी अशोक यादव ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कार्यालय, न्यायालय परिसर, विद्यालय एवं अस्पताल के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन या थूकना प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति से 1000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

उपायुक्त ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों तथा संबंधित विभागों को तंबाकूमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने और अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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