घाटशिला उपचुनाव को लेकर 9 से 11 नवंबर तक रहेगा ड्राई डे

मदिरा बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध
जमशेदपुर, 29 अक्टूबर: आगामी 45-घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आदेश जारी करते हुए क्षेत्र में 09 नवंबर अपराह्न 05:00 बजे से 11 नवंबर अपराह्न 05:00 बजे तक को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।
यह निर्णय उत्पाद अधिनियम की धारा 26 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के अंतर्गत लिया गया है। इस अवधि के दौरान घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मादक या किण्वित पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण या सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार, इस अवधि में किसी होटल, भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थल पर शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जा सकेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में छह माह तक की कैद या दो हजार रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
साथ ही, उल्लंघन की स्थिति में जब्त की गई मदिरा को अधिहृत कर नष्ट करने का भी प्रावधान किया गया है।
प्रशासन ने सभी मदिरा विक्रेताओं और लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, ताकि उपचुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जा सके।



