एनजीटी की रोक अवधि में अवैध बालू उठाव, भंडारण और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
सरायकेला, 31 अगस्त : जिले में अवैध बालू खनन, उठाव एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को सालडीह स्थित बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद करा दिया गया। प्रशासन को उक्त स्थल से अवैध रूप से बालू उठाव किए जाने की सूचना मिल रही थी। पूर्व में भी इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया।
कार्रवाई के दौरान खान निरीक्षक ने स्थल का निरीक्षण किया और बालू उठाव स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग को बंद कराया। प्रशासन के अनुसार, मार्ग बंद करने का उद्देश्य अवैध रूप से वाहनों एवं अन्य साधनों की पहुंच रोकना तथा बालू के अनधिकृत उठाव और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एनजीटी द्वारा निर्धारित अवधि एवं लागू प्रावधानों के दौरान बालू का अवैध खनन, उठाव, भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित है। ऐसे में बिना वैध अनुमति और आवश्यक परिवहन चालान के बालू का उठाव अथवा परिवहन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने कहा कि जिले में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, वाहन और अन्य संलिप्त पक्षों के विरुद्ध प्रचलित कानून एवं खनिज नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम लोगों और संबंधित पक्षों से अवैध बालू उठाव एवं परिवहन से दूर रहने की अपील की है। साथ ही किसी भी स्थान पर अवैध खनन गतिविधि की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देने का आग्रह किया है।



