राष्ट्रीय लोक अदालत में एनपीए और ओवरड्यू ऋणों के निपटान का मौका, 13 दिसंबर को लगेगी अदालत

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राष्ट्रीय लोक अदालत में एनपीए और ओवरड्यू ऋणों के निपटान का मौका, 13 दिसंबर को लगेगी अदालत

जमशेदपुर, 05 दिसंबर : पूर्वी सिंहभूम जिले में एनपीए एवं ओवरड्यू ऋण मामलों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसंबर को किया जाएगा। इस संबंध में जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार जमशेदपुर सिविल कोर्ट एवं घाटशिला सिविल कोर्ट में एक साथ लोक अदालत की कार्यवाही चलेगी, जिसमें विभिन्न बैंकों से संबंधित ऋण विवादों का सहज, त्वरित और सुलभ निपटान किया जाएगा।

जिले में बैंकिंग मामलों के समाधान को लेकर इस बार विशेष पहल करते हुए बैंक ऑफ इंडिया, जिले का अग्रणी बैंक, ने बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए हैं। बैंक के अनुसार कुल 14,880 नोटिस जमशेदपुर और घाटशिला कोर्ट के लिए वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से 7,000 एनपीए खातों के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में समझौता शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ वे ग्राहक जो किसी कारणवश समय पर ऋण चुका नहीं पाए, वे कम राशि का भुगतान कर एकमुश्त समझौता कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण से मुक्ति मिलने के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के विशेष लाभ भी प्राप्त होंगे।

लोक अदालत के दिन सभी बैंक एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट), समझौता प्रस्ताव और अन्य रियायती विकल्प उपलब्ध कराएँगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा विशेष काउंटर भी स्थापित किए जाएँगे।

एलडीएम ने जिले के सभी ऋणधारकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने ऋण खातों का निपटारा कर आर्थिक राहत प्राप्त करे।

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