सरायकेला, 02 मई : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला – खरसावां के तत्वावधान में 09 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
जिला के अग्रणी जिला प्रबंधक वरुण चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित ऋण माफी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक केवल स्टैंडर्ड केसीसी ऋण खातों को ही लाभ प्राप्त हुआ था, जबकि एनपीए केसीसी ऋण खाताधारक इस योजना से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी एनपीए केसीसी ऋण खाताधारकों को लोक अदालत के माध्यम से एकमुश्त समझौता प्रस्ताव का लाभ उठाकर अपने बकाया ऋण का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ऋण निपटान के उपरांत संबंधित किसान पुनः केसीसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमित संचालन की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की गई है कि वे 09 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं एकमुश्त समझौते के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटान सुनिश्चित करें।