बिष्टुपुर घटना के बाद बार संचालकों पर प्रशासन का शिकंजा, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

MANBHUM UPDATES
2 Min Read

बिष्टुपुर घटना के बाद बार संचालकों पर प्रशासन का शिकंजा, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

जमशेदपुर/आदित्यपुर, 05 जुलाई : बिष्टुपुर में हाल ही में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने बार और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के निर्देश पर शनिवार को उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य मानकों की विस्तार से जांच की।

निरीक्षण के दौरान संचालकों को निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश न दिया जाए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में शराब न परोसी जाए। इसके अलावा प्रत्येक ग्राहक की पहचान का सत्यापन सुनिश्चित करने और उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाकर फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बार या रेस्टोरेंट में डीजे, लाइव म्यूजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को कोटपा अधिनियम सहित अन्य लागू सरकारी नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने की हिदायत दी गई। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य बार और रेस्टोरेंट में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति रोकना है।

Share This Article