18 साल के युवाओं का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर जोर, नवविवाहित महिलाओं के लिए भी निर्देश

MANBHUM UPDATES
4 Min Read

खरसावां के विभिन्न मतदान केंद्रों का अपर उपायुक्त ने किया निरीक्षण, नेँगटासाई उच्च विद्यालय में निर्वाचन पाठशाला लगाकर छात्राओं को दी गई जानकारी

खरसावां, 10 अक्टूबर : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने, पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के क्रम में उच्च विद्यालय नेँगटासाई में निर्वाचन पाठशाला का आयोजन किया गया। यहां अपर उपायुक्त ने छात्राओं से संवाद कर मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के उपयोग एवं उद्देश्यों से भी अवगत कराया। संवाद के दौरान छात्राओं ने बताया कि उनके परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुछ सदस्यों का नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का होगा पंजीकरण

विद्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पता चला कि दसवीं उत्तीर्ण कर चुकीं लगभग पांच से छह छात्राएं ऐसी हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या निर्धारित अवधि में पूरी होने वाली है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इस पर अपर उपायुक्त ने संबंधित बीएलओ को विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे विद्यार्थियों को चिह्नित करने और फॉर्म-6 के माध्यम से उनका पंजीकरण कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने बीएलओ को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर संपर्क कर ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करने को भी कहा, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है।

नवविवाहित महिलाओं की शंकाएं दूर करने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान नवविवाहित महिलाओं के मतदाता पंजीकरण और पता परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि प्रभावित होने की आशंका के कारण कुछ नवविवाहित महिलाएं मतदाता सूची में पता बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज देने में हिचकिचाती हैं।

इस पर अपर उपायुक्त ने बीएलओ को ऐसी महिलाओं से संवाद स्थापित कर नियमानुसार प्रक्रिया की जानकारी देने और उनकी शंकाओं का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण कराया जाए। वहीं, पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति में पता परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जाए।

निरीक्षण के दौरान सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी, सरायकेला अमित श्रीवास्तव सहित संबंधित पदाधिकारी और बीएलओ उपस्थित थे।

Share This Article