प्रेमिका की मां की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने किया खारिज

Manbhum Updates
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रांची, 11 अप्रैल : प्रेम विवाह में रोड़ा बनने पर प्रेमिका की मां की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज का दिया है। मामला रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह में 16 जनवरी 2026 की है। जानकारी के अनुसार जम्बी कुमारी की शादी खूंटी जिला के टोटवादा निवासी लाचू पाहन के साथ हुई थी। लेकिन शादी के महज 2 माह बाद ही लाचू पाहन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके बाद जम्बी कुमारी अपने मायके में रहने लगी थी। उसी दौरान जम्बी की मां ने उन्हें दादी के घर जमझूड़ गांव भेज दी थी। जहां रहने के दौरान जम्बी का प्रेम संबंध पिता के मामा मांगा मुंडा के साथ हो गया था। जिसकी जानकारी पर जम्बी को वापस घर बुला लिया गया था।

वही आरोपी मांगा मुंडा शादी के लिए जिद कर रहा था। आरोपी रिश्तेदार होने के कारण जाम्बी के परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे, जिसको लेकर आरोपी अपने प्रेमिका और उनकी मां को जान से मारने की धमकी देता था और 16 जनवरी की रात जब सपरिवार खाना खाकर सो रहे थे, तभी आरोपी घर पहुंचा और प्रेमिका की मां की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दिया था। इस मामले पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी के जमानत याचिका पर सुनावाई करते हुए आरोपी मांगा मुंडा को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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