जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव की घोषणा के पहले 72 घंटे की एसओपी हेतु जारी हुआ आदेश, जानें क्या है नियम
जमशेदपुर, 08 अक्टूबर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागु हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला के निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद पहले 72 घंटों के लिए एसओपी आदेश जारी किया है। जो घोषणा के 24 घंटे के अंदर लागू हो जाएगा।
इसके तहत सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट / होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि को हटा दिया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का दुरूपयोग निषिद्ध रहेगा। वाणिज्यिक वाहनों पर झंडा/स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में न लाया गया हो। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निजी वाहनों में यदि झंडे और स्टिकर का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को आकर्षित करना हो तो आईपीसी की धारा 171एच/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
घोषणा के 48 घंटे के अंदर लागू होने वाले आदेश
सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम /स्थानीय निकायों की इमारतों आदि पर दीवार लेखन/पोस्टर/किसी अन्य रूप में विरूपण के कागज, कटआउट / होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटा दिए जाएंगे।
घोषणा के 72 घंटे के अंदर लागू होने वाले आदेश
निजी संपत्ति का विरूपण, विकास/निर्माण संबंधित गतिविधियों की सूची प्राप्त करना। जमीनी स्तर पर पहले से शुरू किए गए कार्यों की सूची। नए कार्यों की सूची जो शुरू नहीं हुए हैं। एएमएफ की पुष्टि के लिए मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन एवं मतदान केंद्र में सुविधाओं के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। Vulnerable और Critical मतदान केंद्र की पहचान किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों-निदेशों तथा मैनुअल के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे।