दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 15 सितंबर तक, अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को होगी प्रकाशित – सरायकेला प्रखंड कार्यालय में हियरिंग का भी लिया जायजा
सरायकेला, 1 सितंबर : निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR-2026 के सफल, निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को सरायकेला-खरसावां समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रोल ऑब्जर्वर-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) रविरंजन कुमार विक्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में चल रहे निर्वाचक सत्यापन, दावा-आपत्ति और हियरिंग की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सरायकेला विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन, इचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने SIR-2026 के तहत अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया जा चुका है। मतदाताओं से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर तक निर्धारित है, जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
समीक्षा के दौरान घर-घर सत्यापन, गणना प्रपत्र (Enumeration Form), ASDDF सूची के सत्यापन तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन की स्थिति पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने SIR की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न शंकाएं और सुझाव भी रखे। अधिकारियों ने संबंधित बिंदुओं पर जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया।
निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने कहा कि SIR-2026 की प्रक्रिया में BLO और BLA-2 की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा में शेष कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार सत्यापन और निष्पादन हो तथा पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखी जाए।
उन्होंने जिले के मतदाताओं से भी SIR-2026 में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को सत्यापन अथवा दावा-आपत्ति से संबंधित सूचना मिली है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए और कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
प्रखंड कार्यालय में हियरिंग का निरीक्षण
समीक्षा बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने सरायकेला प्रखंड कार्यालय पहुंचकर SIR-2026 के तहत चल रहे दावा-आपत्ति हियरिंग एवं जनसुनवाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित BLO और पदाधिकारियों से प्राप्त मामलों, उनके सत्यापन और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
उन्होंने हियरिंग के दौरान मतदाताओं की बात निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनने और आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों और BLO को प्रत्येक मामले में नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई करने को कहा गया।
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में न रहे। साथ ही हियरिंग और जनसुनवाई से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादन करने तथा मतदाताओं को आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।



