नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर अनुमति के लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए

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नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर अनुमति के लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए

सरायकेला , 17 जुलाई : नगर पंचायत सरायकेला के प्रशासक शशि शेखर सुमन के निदेशानुसार शहर में अवैध रूप से लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान क्षेत्र अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं सभी चौक-चौराहों में चलाया जा रहा है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है विज्ञापनकर्त्ता बिना किसी अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर एवं होर्डिंग का अधिष्ठापन कर देते है, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है।

प्रशासक के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत् अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिए जाएगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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