गांजा तस्करी के तीन अभियुक्तों को न्यायालय से 10 वर्ष की कैद

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गांजा तस्करी के तीन अभियुक्तों को न्यायालय से 10 वर्ष की कैद

रांची, 15 जुलाई : अपर न्याययुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने वर्ष 2021 में 309 किलोग्राम गांजा की तस्करी के मामले में तीन अभियुक्त राजेश कुमार सिंह, राजू खान और रणविजय कुमार उर्फ विजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों के आधार पर न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना नहीं देने पर तीनों अभियुक्तों को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा काटनी होगी।

उक्त केस मे एनसीबी रांची टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 दिसंबर 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा स्थित शक्ति ढाबा के पास से एक उजले रंग के बोलेरो गाड़ी से बिहार निवासी दो आरोपियों राजेश कुमार सिंह एवं राजू खान को गिरफ्तार किया था। साथ ही गाड़ी से 309 किलो गांजा बरामद किया था, अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि गांजा तस्करी कर ओडिशा से बिहार एवं उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आगे अनुसंधान के क्रम मे तीसरे अभियुक्त मुख्य रिसीवर रणविजय कुमार उर्फ विजय कुमार सिंह को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

इस फैसले पर एनसीबी रांची के क्षेत्रीय निदेशक, अभिषेक आनंद ने बताया कि नशा के सौदागारों के विरुद्ध एनसीबी रांची का विशेष अभियान “एक युद्ध नशा के विरुद्ध” जारी है। उन्हे सजा दिलाने के लिए एनसीबी सदैव तत्पर है। इस मामले का अनुसंधान राकेश कुमार गोस्वामी ने एवं पर्यवेक्षण एस. शारिक ऊमर, अधीक्षक तथा राणा प्रताप यादव, सहायक निदेशक ने किया।

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